यूजीसी के नियमानुसार भारत में पीएचडी डिस्टेंस से नहीं हो सकती। देश के किसी भी निजी या सरकारी विश्वविद्यालय द्वारा चलाया गया ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम गैर-कानूनी है और इसकी कोई मान्यता नहीं है।
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