इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्तियां नियमित और स्थायी होती हैं। कोर्ट की सख्ती पर राज्य सरकार अस्थायी शर्त हटाकर संशोधित नियुक्ति पत्र जारी करने पर सहमत हुई।
https://ift.tt/MIUyFtD
from Jobs https://ift.tt/3WS0kQh
